काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान को राहत

By: Dilip Kumar
9/28/2017 2:14:42 AM
नई दिल्ली

फिल्म अभिनेता सलमान खान को बुधवार जोधपुर सीजेएम ग्रामीण कोर्ट से राहत मिली है. उनके खिलाफ तत्कालीन वन अधिकारी ललित बोडा की ओर से पेश किए गए प्रार्थना पत्र को सीजेएम ग्रामीण देव कुमार खत्री ने खारिज कर दिया है. इस अर्जी में सलमान पर आरोप था कि उन्‍होंने कोर्ट को गुमराह किया है. प्रार्थना पत्र खारिज होने से सलमान खान को राहत मिली है. वहीं दो प्रार्थना पत्रों पर बुधवार को सुनवाई नहीं हो पाई है. अब उन पर चार अक्टूबर को सुनवाई होगी.

सलमान खान के खिलाफ पूर्व में चल रहे अवैध हथियार के मामले में 23 अप्रैल 2015 को बयान मुलजिम के लिए सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने तलब किया था, लेकिन सलमान के अधिवक्ता ने कान में दर्द होने की वजह से हवाई यात्रा नहीं किए जाने की चिकित्सकीय सलाह पर हाजिरी माफी पेश की थी.

इस पर तत्कालीन वन अधिकारी ललित बोडा ने 24 अप्रैल 2015 को सलमान के खिलाफ कोर्ट को गुमराह करने का प्रार्थना पत्र पेश किया था. उनका आरोप था कि कोर्ट में हाजिरी माफी पेश की गई थी, जबकि उस दिन जम्मू में बजरंगी भाई जान की शूटिंग में सलमान खान व्यस्त था ऐसे में बीमारी का झूठा बहाना बनाया गया.

सलमान के अधिवक्ता ने बहस के दौरान कोर्ट को बताया कि कान में दर्द होने की वजह से सलमान खान के चिकित्सक ने हवाई यात्रा नहीं करने की सलाह दी थी ऐसे में हवाई यात्रा नहीं होने की वजह से वे कोर्ट नहीं आ पाए, जबकि झूठी हाजिरी माफी पेश नहीं की गई है. साथ ही कहा शुरू से ही बोडा का व्यवहार इस मामले में अच्छा नहीं रहा है.

सीजेएम ग्रामीण ने इस मामले में पिछली सुनवाई पर आदेश सुरक्षित रखा था और बुधवार को आदेश सुनाते हुए प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है. वहीं दो प्रार्थना पत्रों पर भी सुनवाई नहीं हो पाई, जिन पर अब चार अक्टूबर को सुनवाई होगी.

एक प्रार्थना पत्र सरकार का है, जिसमें सलमान खान के खिलाफ झूठा शपथ पत्र कोर्ट में पेश करने का है कि उसने हथियारों के लाइसेंस गुम होने का झूठा शपथ पत्र दिया था. वहीं दूसरा प्रार्थना पत्र सलमान खान की ओर से तत्कालीन वन अधिकारी ललित बोडा के खिलाफ है जिन पर अब चार अक्टूबर को सुनवाई होगी.


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