सुप्रीम कोर्ट केरल लव जिहाद केस पर हाई कोर्ट के फैसले की करेगा जांच

By: Dilip Kumar
10/3/2017 5:29:40 PM
नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को धर्मपरिवर्तन के बाद हिन्दू महिला से शादी करने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) का विरोध करने वाले केरल निवासी की याचिका पर 9 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह इसकी समीक्षा भी करेगा कि क्या हाईकोर्ट को अपने रिट अधिकारों का प्रयोग कर विवाह को रद्द कर सकता है। आपको बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए जांच का निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में एनआईए जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर न्यायाधीश आर वी रवींद्रन की देखरेख में होगी। इससे पहले केरल हाईकोर्ट ने इस मामले में युवती का धर्मपरिवर्तन कराके हिन्दू लड़की से शादी की थी जिसे बाद में हाईकोर्ट ने रद्द दिया था।

क्या है पूरा मामला

पति शफीन जहां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा था कि उसकी पत्नी को कोर्ट पेश किया जाए। शफीन का कहना था कि उसकी पत्नी उसके पिता की कस्टडी में है। उसने कोर्ट को बताया कि उसने 24 वर्षीय हिन्दू लड़की से शादी की थी जिसके बाद उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। वहीं लड़की के पिता ने कहा कि शफिन के गिरोह ने उनकी बेटी को जाल में फंसाया है और उसके बाद उसे शादी कर ली। उन्होंने बताया कि शफीन का आपराधिक रिकॉर्ड है।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ के समक्ष युवती की पिता ने कहा कि एक दिन उनकी बेटी ने उनसे कहा कि वो सीरिया जाकर भेड़ पालन करना चाहती हूं जिसे सुनकर वह हैरान रह गए। शफीन जहां की अगस्त 2016 में एक मैरेज वेबसाइट में विज्ञापन देखने के बाद लड़की मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों ने पिछले साल दिसंबर में शादी कर ली। जहान का आरोप है कि उसकी पत्नी के पिता ने उसे जबरन रोक रखा है। केरल हाईकोर्ट ने इस मामले में 24 मई को शादी रद्द कर दिया था।

 


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