इस साल ITR फॉर्म में देनी होगी ज्यादा जानकारी

By: Dilip Kumar
4/7/2018 4:12:54 PM
नई दिल्ली

आयकर विभाग ने गुरुवार को वित्तवर्ष 2017-18 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के संशोधित स्वरूप को अधिसूचित कर दिया है। इसमें अब नौकरीपेशा लोगों को अपनी आय में शामिल भत्तों की भी जानकारी देनी होगी। वहीं, संपत्ति से होने वाली आय भी बतानी होगी।इस साल भी नौकरीपेशा लोगों के लिए एक पन्ने के फार्म ‘सहज’ को जारी रखा गया है। 50 लाख रुपये तक सालाना तनख्वाह और एक मकान वाले इस आईटीआर-1 फार्म को भरेंगे।अब तक आयकर रिटर्न में केवल वेतन का उल्लेख करना होता था। नए फार्म में तनख्वाह के साथ आयकर छूट से परे भत्तों की भी जानकारी देनी होगी। अतिरिक्त सुविधाओं की कीमत, तनख्वाह के बदले मिलने वाले फायदे भी बताने होंगे ।जिन करदाताओं को गृह संपत्ति से आय हो रही है। उन्हें घर से मिलने वाला कुल किराया, स्थानीय निकाय को दिया गया कर, कुल वार्षिक किराया और कर, मकान की कीमत का 30% मूल्य और ऋण ली गई पूंजी पर दिए जा रहा ब्याज।

सरकार की प्रिसंप्टिव टैक्सेशन स्कीम के लाभार्थियों को जीएसटीआईएन संख्या देना होगा। जीएसटी कर प्रणाली के तहत दिए गए कुल लेनदेन की जानकारी भी कारोबारियों को साझा करनी होगी। सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर का मिलान कर टैक्स चोरी करने वालों पर लगाम लगाना चाहती है।80 साल से अधिक उम्र वाले जिनकी आय पांच लाख तक है और वे रिफंड नहीं लेना चाहते , वे आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फार्म ऑफलाइन (पारंपरिक कागज) पर भर सकते हैं। अन्य करदाताओं को ऑनलाइन फॉर्म भरना होगाअनिवासी भारतीय अब क्रेडिट या पुनर्भुगतान के लिए विदेशी खाता संख्या दे सकेंगे। लेकिन वे भारतीय कर दाताओं की तरह आईटीआर-1 फार्म नहीं भर सकेंगे। एनआरआई के लिए इस बार आईटीआर-2 फार्म लाया गया है, जिसमें अधिक जानकारी देनी होगी।

रिटर्न में देरी होने पर भारी जुर्माना
10 हजार रुपये शुल्क लगेगा 31 दिसंबर 2018 के बाद।
5 लाख तक वार्षिक आय होने पर रिटर्न में देरी का जुर्माना एक हजार रुपये होगा।
31 जुलाई 2018 वित्तवर्ष 2017-18 का रिटर्न भरने की अंतिम तारीख।
5 हजार रुपये शुल्क लगेगा 1 अगस्त से 31 दिसंबर 2018 के बीच भरने पर।


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