मेडिकल छात्रों के लिये नई नियमावली
By: Devendra Gautam
4/27/2018 11:23:41 PM
समरेन्द्र कुमार
झारखंड सरकार ने मेडिकल के छात्रों के लिये नई नियमावली बनाईं है। इसके तहत अब उन्हें कोर्स पूरा होने के बाद कम से कम तीन साल अपनी सेवा झारखंड में देनी होगी। इसके लिए बांड भरना होगा। दाखिला के बाद बीच में पढ़ाई छोड़ने पर तीस लाख तक का जुर्माना अदा करना होगा। यह नियमावली झारखंड मंत्रिमंडल से पारित हो चुकी है। उल्लेख्य है कि पहले पास होने के बाद अनिवार्यता सेवा देने की अवधि एक साल की थी।