अवयस्कों को तंबाकू उत्पाद बेचने पर 7 साल की सजा

By: Dilip Kumar
5/7/2018 12:01:43 PM
नई दिल्ली

राँची@समरेन्द्र कुमार। राजधानी में तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को राँची नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस लिए तंबाकू उत्पाद की बिक्री करने वाले दुकानदारों पर प्राथमिकी दर्ज होगी। इस बात की जानकारी नगर आयुक्त डाँ.शांतनु अग्रहरि ने निगम सभागार में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में दी। एक टीम की गठन कर बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद की बिक्री करने वालो के खिलाफ नियम और कानून की जानकारी दी गई।

अग्रहरि ने कहा तंबाकू के खुदरा या थोक विक्रेताओं को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। अवयस्कों या बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और सात साल का सजा हो सकती है।कुल समझने की बात यह है कि तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को नगर निगम से लाइसेंस लेने पर निगम की राजस्व में इजाफा जरुर होगा एवं नाबालिग बच्चों को नशे मुक्त रखने के लिए यह काफ़ी सराहनीय पहल साबित होना चाहिए। परन्तु ट्रेनिंग दिये गये पदाधिकारीगण की टीम बिना लाइसेंस लिए तंबाकू उत्पाद को बेचने वालों पर कहां तक शिकंजा कसने में कारगर होगी यह भविष्य के गर्भ में है।


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