गुरूग्राम: विशेष अभियान के दौरान 204 लोगों के किए चालान

By: Dilip Kumar
5/22/2018 1:35:26 PM
नई दिल्ली

कचरा जलाने वालों, सार्वजनिक स्थान पर मलबा डालने वालों, नालों एवं खाली जमीन पर सीवरेज वेस्ट डालने वालों आदि के किए गए चालान, निगमायुक्त के निर्देश पर 17 मई रात्रि 10 बजे से 21 मई प्रात: 6 बजे तक 80,घंटे का राऊंड ओ क्लॉक चलाया गया अभियान
गुरूग्राम@21 मई। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा शहर में सफाई व्यवस्था को सुचारू करने तथा कचरा जलाने वालों, सार्वजनिक स्थानों पर मलबा डालने वालों एवं नालों एवं खाली जमीन पर सीवरेज वेस्ट डालने वालों पर अंकुश लगाने के लिए 80 घंटे तक राऊंड ओ क्लॉक चलाए गए विशेष सफाई अभियान के दौरान 204 उल्लंघनकर्ताओ के चालान किए गए।

इस अभियान के लिए निगमायुक्त यशपाल यादव द्वारा जोन वाईज 10-10 टीमों का गठन किया गया था तथा प्रत्येक टीम को 8 घंटे कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। टीमों ने कचरा जलाने वालों के 36 चालान किए जबकि सार्वजनिक स्थान पर सीएंडडी वेस्ट डालने के मामले में 73 चालान किए गए। इसके अलावा, नालों, सीवरों एवं खाली जमीन पर सीवरेज वेस्ट डालने वालों के 78 चालान टीमों ने किए। पेयजल की बर्बादी, निर्माण सामग्री रास्ते पर डालने तथा अवैध विज्ञापन आदि के मामले में 17 चालान किए गए। यह विशेष सफाई अभियान 17 मई को रात 10 बजे से शुरू किया गया था तथा टीमों द्वारा 33 चालान किए गए। इसी प्रकार, 18 मई को 68 चालान, 19 मई को 67 चालान तथा 21 मई प्रात: 6 बजे तक 36 चालान किए गए। इस प्रकार 80 घंटे तक राऊंड ओ क्लॉक चले इस विशेष अभियान के दौरान सभी टीमों द्वारा कुल 204 चालान किए गए तथा नगर निगम सीमा में पड़े लगभग 500 टन कचरे को उठाकर बंधवाड़ी पहुंचाया गया।

निगमायुक्त के अनुसार अभियान का मुख्य उद्देश्य शहर में पड़े कचरे को उठाने के साथ-साथ विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करना था। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कचरा जलाते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, तथा इससे निकलने वाले धूंए और गैसों के कारण सांस, आंखों और फेफड़ों संबंधी बीमारियां होती हैं। इसी प्रकार, सार्वजनिक स्थलों पर सीएंडडी वेस्ट और सीवरेज वेस्ट डालने से पर्यावरण एवं जल प्रदूषण होता है। उन्होंने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में जो लोग मलबा उठान तथा सीवरेज सेप्टिक टैंक सफाई संबंधी कार्य करते हैं, उन्हें 31 मई तक नगर निगम में पंजीकरण करवाने का मौका दिया गया है।

पंजीकृत वाहन और टैंकर पर पंजीकरण संख्या तथा नगर निगम का लोगो होगा। उन्होंने बताया कि पंजीकृत सीवरेज टैंकर को नगर निगम के सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांटों में सीवरेज वेस्ट डालने की अनुमति होगी। सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांटों के अलावा, सीवरेज वेस्ट किसी भी सूरत में नहीं डालने दिया जाएगा तथा उल्लंघना करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसी प्रकार, मलबा उठान का कार्य करने वाले पंजीकृत वाहनों को बसई स्थित सीएंडडी वेस्ट मैनेजमैंट साईट पर मलबा डालना होगा। अन्यत्र स्थान पर मलबा डालते पाए जाने पर जुर्माना वसूल किया जाएगा तथा वाहन को जब्त भी किया जा सकता है।

निगमायुक्त यशपाल यादव ने मलबा उठान का कार्य करने वालों तथा सीवरेज सेप्टिक टैंकर सफाई करने वालों से कहा है कि वे अपने वाहन और टैंकर 31 मई से पूर्व नगर निगम में पजीकृत करवा लें। पंजीकरण संबंधी पूरी जानकारी एवं आवेदन का प्रारूप नगर निगम गुरूग्राम की वैबसाईट www.mcg.gov.in पर उपलब्ध है।


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