केजरीवाल सरकार को कोर्ट से झटका

By: Dilip Kumar
5/22/2018 10:07:39 PM
नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से कहा है कि वह नॉर्थ और ईस्ट एमसीडी को फंड जारी करे, जिससे वे अपने मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों को वेतन और पेंशन दे सकें। हाई कोर्ट ने यह आदेश सरकार की ओर से दाखिल अर्जी पर दिया है। अर्जी में सरकार ने हाई कोर्ट से 16 अप्रैल के उस आदेश में बदलाव करने की मांग की है जिसके तहत 4 हफ्तों के भीतर नॉर्थ और ईस्ट एमसीडी को चौथे वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार पैसे का भुगतान करने का आदेश दिया गया था।

एक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी. हरि शंकर की बेंच ने अपने 16 अप्रैल के आदेश पर रोक लगाने या इसमें किसी तरह का बदलाव करने से इनकार कर दिया। बेंच ने कहा कि सरकार पहले नॉर्थ और ईस्ट एमसीडी को चौथे वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार पैसे का भुगतान करे।

इसके साथ हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार की 16 अप्रैल के आदेश में बदलाव की मांग पर पहले से तय तारीखों पर सुनवाई होगी। मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट से अपने आदेश की समीक्षा करने की मांग करते हुए कहा है कि वित्त आयोग की सिफारिश महज एक सुझाव है, इसे लागू करना जरूरी नहीं है।


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