कन्फर्म नहीं हुआ टिकट तो भी करें ट्रेन सफर
By: Dilip Kumar
5/25/2018 3:00:36 PM
ट्रेन में सफर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. टिकट कन्फर्म होने का इंतजार करते लोगों को लिए रेलवे की खास स्कीम शुरू की गई है. दरअसल, भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है. ट्रेन के टिकट बुक कराते वक्त अगर किसी वजह से यात्री का टिकट वेटिंग लिस्ट में है तो रेलवे ऐसे यात्री को एक ऑप्शन देगा. इस ऑप्शन की मदद से यात्री बिना टिकट कन्फर्म हुए भी ट्रेन में यात्रा कर सकता है. इसके लिए कोई अलग से चार्ज भी नहीं लिया जाएगा.
रेलवे ने इस सुविधा का नाम 'विकल्प' रखा है. टिकट कन्फर्म नहीं होने की स्थिति में रेलवे यात्रियों को एक नया विकल्प देता है. इसके तहत उन्हें यह सुविधा दी जाती है कि अगर उस ट्रेन में टिकट कन्फर्म नहीं हुई तो उन्हें किसी अन्य ट्रेन में कन्फर्म टिकट दी जाएगी. आपको यह सुविधा चाहिए या नहीं, इसके लिए आपको टिकट बुक करते समय इसे चुनना होगा. ये 'विकल्प' चुनने का मतलब ये नहीं होता कि आपको किसी और ट्रेन में कन्फर्म टिकट मिल ही जाएगी. यह ट्रेन और सीट की उपलब्धता पर निर्भर करता है. इस सुविधा से जुड़े कई नियम भी हैं, जैसे किस स्टेशन से ट्रेन पकड़नी है और कहां तक आपको सीट मिलेगी, ये भी बदल सकता है. हम आपको इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) की इस सुविधा के नियम व शर्तें बता रहे हैं.
विकल्प योजना सभी ट्रेनों और क्लास के लिए लागू है. यह स्कीम वेटिंग लिस्ट में शामिल सभी यात्रियों के लिए है, भले ही उन्होंने किसी भी कोटे से टिकट बुक की हो. इस योजना के तहत यात्री एक बार में 5 ट्रेनों का विकल्प दे सकता है. यह सुविधा केवल उन यात्रियों के लिए है, जिन्होंने वेटिंग में टिकट बुक किया है और चार्ट बनने के बाद भी उनका नाम वेटिंग लिस्ट में ही था. अगर यात्री को किसी और ट्रेन में सीट मिल जाती है तो उससे ना तो कोई एक्स्ट्रा किराया लिया जाता है और ना ही किसी अन्य तरह का शुल्क. अगर इस योजना के तहत यात्री को किसी और ट्रेन में टिकट मिल जाती है तो वह फिर उस ट्रेन में सफर नहीं कर सकता, जिसकी टिकट उसने बुक कराई थी. कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि जिस वैकल्पिक ट्रेन में टिकट मिला है, उसमें कुछ बदलाव हो जाए. हालांकि ऐसा बहुत कम केस में होता है.
यात्रियों को चाहिए कि जिस वैकल्पिक ट्रेन में टिकट मिला है, उसका चार्ट बन जाने के बाद एक बार अपने पीएनआर से दोबारा सीट व कोच को कन्फर्म कर लें. अगर दूसरी ट्रेन में सीट मिलने के बाद यात्री यात्रा नहीं करता है तो वह टीडीआर के माध्यम से रिफंड क्लेम कर सकता है. विकल्प योजना के तहत चुनी गई ट्रेनों को बाद में बदला नहीं जा सकता.