भीमा कोरेगांव मामला: तीन आरोपियों की हिरासत बढ़ी, जमानत याचिका खारिज

By: Dilip Kumar
10/26/2018 2:47:22 PM
नई दिल्ली

पुणे सेशन कोर्ट ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी अरुण फेरेरा, वर्नोन गॉनसैल्विस और सुधा भारद्वाज की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इन तीनों के हाउस अरेस्ट की अवधि आज समाप्त हो रही है। अब तीनों आरोपियों की हिरासत बढ़ा दी गई है। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में बांबे हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने के लिए गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर उसने हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसमें उच्च न्यायालय ने हिंसा की जांच अवधि बढ़ाने के निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया था। इस मामले में कई जानेमाने सामाजिक कार्यकर्ताओं को आरोपित बनाया गया है।

महाराष्ट्र सरकार ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एसके कौल व न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ के समक्ष उक्त याचिका दाखिल की। राज्य सरकार की ओर से पेश वकील निशांत कटनेश्वर ने पीठ के समक्ष दलील दी कि याचिका पर फौरन सुनवाई की जाए। वकील का कहना था कि अगर हाई कोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई गई तो निर्धारित अवधि में आरोप पत्र दाखिल नहीं होने के कारण हिंसा मामले के आरोपितों को वैधानिक जमानत मिल जाएगी।


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