अब ग्राहक जितने चैनल देखना चाहेंगे उन्हें उतने के ही पैसे देने होंगे

By: Dilip Kumar
11/20/2018 12:56:02 PM
नई दिल्ली

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने केबल ऑपरेटर्स और डायरेक्ट टू होम (DTH) सर्विस प्रोवाइडर्स पर शिकंजा कसते हुए नया फ्रेमवर्क तैयार किया है। इस नए रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क फॉर ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल सर्विसेज के मुताबिक, अब ग्राहक जितने चैनल देखना चाहेंगे उन्हें उतने के ही पैसे देने होंगे। केबल ऑपरेटर्स या सर्विस प्रोवाइडर जबरदस्ती कोई चैनल ग्राहकों पर नहीं थोप सकती हैं। TRAI ने अपने आदेश में कहा है कि DTH या केबल ऑपरेटर्स को 130 रुपये प्रति महीने में 100 फ्री टू एयर चैनल दिखाने होंगे। यह नया नियम 29 दिसंबर से लागू हो जाएगा।

TRAI के नए आदेश में कहा गया कि DTH या केबल ऑपरेटर्स को 130 रुपये प्रति महीने में 100 फ्री टु एयर चैनल दिखाने होंगे। यह नया नियम 29 दिसंबर से लागू हो जाएगा। ट्राई के नए नियम के मुताबिक अगर ग्राहक इन 100 फ्री टू एयर चैनल्स के अलावा कोई अन्य प्रीमियम या पेड चैनल देखना चाहता है तो उसके लिए उसे अतिरिक्त पैसा देना होगा। नए नियम के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक यूजर गाइड में हर चैनल्स की मैक्सिम रिटेल प्राइस (MRP) तय की जाएगी।

चैनलों को दिखाने के लिए तय राशि से ज्यादा पैसा वसूलना गैर कानूनी होगा। इसका उल्लंघन करने वाले केबल ऑपरेटर्स या सर्विस प्रोवाइडर्स पर कानूनी कारवाई की जाएगी। TRAI के चेयरमैन आरएस शर्मा ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा, कोई भी केबल ऑपरेटर या DTH कंपनी ग्राहकों पर जबरदस्ती पैकेज नहीं थोप पाएंगे। उन्होंने कहा कि नियामक के इस कदम से केबल ऑपरेटर्स और DTH कंपनियों की मनमानी पर रोक लगेगी और ग्राहक कम पैसे में अपने पसंदीदा चैनल देख सकेंगे।


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