माल्या देश का पहला भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित

By: Dilip Kumar
1/5/2019 8:07:53 PM
नई दिल्ली

विजय माल्या (62) को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) अदालत ने शनिवार को भगोड़ा घोषित कर दिया। भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून-2018 के तहत माल्या पहला अपराधी है जिसे भगोड़ा घोषित किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इसकी अपील की थी। माल्या की संपत्तियां जब्त करने को लेकर 5 फरवरी को सुनवाई होगी। माल्या पर भारतीय बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए बकाया हैं। एसबीआई के नेतृत्व वाले 17 बैंकों के कंसोर्शियम ने माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस को लोन दिया था। माल्या लोन नहीं चुका पाया और मार्च 2016 में लंदन भाग गया। माल्या पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के भी आरोप हैं। ईडी के साथ सीबीआई और आयकर विभाग भी माल्या के खिलाफ आरोपों की जांच कर रहा है।

ईडी ने पिछले साल जुलाई में पीएमएलए अदालत से अपील की थी कि माल्या को नए कानून (भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून-2018) के तहत भगोड़ा घोषित किया जाए। साथ ही माल्या की 12,500 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त करने की इजाजत भी मांगी थी। माल्या ने ईडी की याचिका पर सुनवाई नहीं करने की अपील की थी। लेकिन, कोर्ट ने 30 अक्टूबर को इसे खारिज कर दिया। ईडी की याचिका के खिलाफ माल्या बॉम्बे हाईकोर्ट भी पहुंचा था लेकिन वहां भी उसकी अपील खारिज हो गई।


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