उत्तर प्रदेश में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर रद्द होगी निजी विश्वविद्यालयों की मान्यता

By: Dilip Kumar
6/19/2019 8:44:05 PM
नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश में अब निजी विश्वविद्यालयों पर सरकार की सख्ती बढ़ा दी गई है। योगी सरकार राज्य में निजी विश्वविद्यालयों के लिए नया अध्यादेश लेकर आई है। इसका नाम है उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अध्यादेश (UPPU)। इसे मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पारित किया गया। इसे अब 18 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।

इसके अनुसार, अब निजी विश्वविद्यालयों को एक शपथपत्र देना होगा कि यूनिवर्सिटी किसी तरह की राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल नहीं होगी। शपथ पत्र में यह भी उल्लेख करना होगा कि यूनिवर्सिटी के कैंपस में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां नहीं होने दी जाएंगी। साथ ही यूनिवर्सिटी का नाम किसी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि में इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो यह अध्यादेश का उल्लंघन माना जाएगा। इसके बाद सरकार विश्वविद्यालय खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।

अध्यादेश में विश्वविद्यालयों के उद्देश्यों में राष्ट्रीय एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समानता और अंतरराष्ट्रीय सद्भाव की भावना शामिल करने का भी प्रावधान है। साथ ही किसी को मानद उपाधी देने के लिए विश्वविद्यालयों को सरकार से अनुमोदन करवाना होगा। विश्वविद्यालयों को अब विभागों में कम से कम 75 फीसदी नियमित शिक्षक रखने होंगे। कॉमन एकेडेमिक कैलेंडर लागू किया जाएगा। एडमिशन की पूरी प्रक्रिया और फीस की जानकारी वेबसाइट पर देनी होगी।


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