अयोध्या केस: हिंदू पक्षकार ने कहा-तीन गुबंद वाली इमारत नहीं थी मस्जिद

By: Dilip Kumar
8/28/2019 5:08:35 PM
नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को अयोध्या मामले में 14वें दिन की सुनवाई पूरी हो गई है. रामजन्मभूमि पुनरुद्धार समिति ने अपनी दलीलें रखते हुए कहा कि तीन गुंबद वाली वो इमारत मस्जिद नहीं थी. मस्जिद में जिस तरह की चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वो उसमें नहीं थी. समिति ने कहा कि विवादित इमारत बनवाने वाला कौन था, इस पर संदेह है. मीर बाकी नाम का बाबर का कोई सेनापति था ही नहीं.

राम जन्मभूमि पुनरोद्धार समिति के वकील पीएन मिश्रा ने अपनी दलीलें रखते हुए तीन किताबों का ज़िक्र करते हुए कहा कि आईने अकबरी, हुमायूंनामा में बाबर द्वारा बाबरी मस्जिद बनने की बात नहीं है. तुर्क-ए-जहांगीरी किताब में भी बाबरी मस्जिद के बारे में कोई जिक्र नही हैं. बाबर सिर्फ इस बात से वाकिफ़ था कि ज़मीन वक़्फ़ की है.

इससे पहले मंगलवार को 13वें दिन की सुनवाई में निर्मोही अखाड़ा की दलीलें पूरी होने के बाद रामजन्मभूमि पुनरुद्धार समिति की तरफ से पीएन मिश्रा ने पक्ष रखना शुरू किया था. उन्‍होंने अपनी बहस शुरू करते हुए कहा था कि मंदिर को शिफ्ट किया जा सकता है. रामजन्मभूमि को शिफ्ट नहीं किया जा सकता, जैसे मक्का और मदीना को शिफ्ट नहीं किया जा सकता. पीएन मिश्रा ने कहा कि निकोलो मनूची ने एक किताब लिखी थी जो इटालियन था और औरंगज़ेब का कमांडर था. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि औरंगज़ेब का इटालियन कमांडर था? पीएन मिश्रा ने कहा कि-हां औरंगज़ेब का कमांडर इटालियन था.


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