कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई करारी फटकार
By: Dilip Kumar
10/3/2019 9:23:00 PM
दिल्ली पुरुष पुलिसकर्मी द्वारा 25 सितंबर को एक महिला को रात्रि में गिरफ्तार किया गया. उस पर शराब बेचने का आरोप था. कानून के मुताबिक सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. हालांकि अपवाद स्वरूप ऐसा हो सकता है लेकिन महिला पुलिस अधिकारी को लिखित रिपोर्ट के साथ कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ती है. कोर्ट ने महिला को 15 हजार के निजी मुचलके पर जमानत देते हुए उत्तरी दिल्ली पुलिस उपायुक्त से मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. इसके साथ ही जांच अधिकारी और अतिरिक्त सहायक उपायुक्त यानि एसीपी से भी जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.
तीस हजारी कोर्ट की एमएम नीति सुरी मिश्रा ने अपने आदेश में कहा कि गैरकानूनी रूप से गिरफ्तारी हुई है. क्रिमिनल प्रोसिजर की धारा 46(4) का उल्लेख करते हुए है जज ने कहा कि किसी महिलाको सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. अगर ऐसा होता है यानी अपवाद स्वरूप तो सर्वप्रथम महिला अधिकारी (Female officer) ही इसका लिखित रिपोर्ट देकर कोर्ट से परमिशन लेगी या ले सकती है. इसके साथ ही कोर्ट का कहना था कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों का पूरी तरीके से उल्लंघन है. सहायक सब इंस्पेक्टर को इस बात का जवाब देना होगा कि आखिर गैरकानूनी तरीके से महिला की गिरफ्तारी क्यों की गई.