अलविदा 2019 : संसद में बने वो कानून जिनसे बदली आम आदमी की जिंदगी

By: Dilip Kumar
12/19/2019 8:07:57 PM
नई दिल्ली

साल 2019 में संसद में कुछ ऐसे कानून बने जिन्होंने आम लोगों की किस्मत बदल दी. केंद्र की मोदी सरकार कई बिल संसद से पास कराने में सफल रही जो उसके एजेंडे में थे. बिल पास होने के बाद उन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी मिली जिसके बाद उन्होंने कानून की शक्ल ले ली. इनों कानून के जरिए आम लोगों को न्याय की उम्मीद जगी. ऐसे में आइए जानते हैं ऐसे ही कानून के बारे में जिसने इस साल बदल दी आम लोगों की किस्मत.

तीन तलाक कानूनी जुर्म

संसद ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2019 पारित किया. अगस्त माह से तीन तलाक कानूनन जुर्म बन गया. यह लंबे समय से चली आ रही थी. इसमें तीन बार ‘तलाक’ बोलकर, लिखकर या एसएमएम-ईमेल भेजकर शादी तोड़ने पर तीन साल तक की जेल का प्रावधान है. इस तरह के कई मामलों में सुनवाई के बाद अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस पर पाबंदी लगाने का निर्देश दिया था. तीन तलाक के मुद्दे पर शाह बानो ने आवाज उठाई थी.

नया मोटर वाहन अधिनियम

संसद के दोनों सदनों की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नए मोटर वाहन अधिनियम पर दस्तखत किए. एक सितंबर से नया कानून प्रभावी हुआ. यातायात नियम तोड़ने पर जुर्माना राशि बढ़ी. सजा अवधि में भी वृद्धि कर दी गई. जुर्माने की राशि दस गुना तक बढ़ा दी गई. इसके बाद कई चालान हुए. लोगों में डर पैदा हो गया. हालांकि कुछ ऐसे भी राज्य रहे जहां पर ये कानून लागू नहीं हुआ. इसमें बीजेपी शासित राज्य भी शामिल हैं.

दिल्ली के 40 लाख लोगों को फायदा

केंद्र सरकार ने दिल्लीवालों को बड़ा तोहफा भी दिया. संसद से दिल्ली की अवैध कॉलोनियों से जुड़ा बिल राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कॉलोनी निवासी सम्पत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक पास हुआ. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इसने कानूनी रूप ले लिया. इससे दिल्ली के करीब 40 लाख लोगों को लाभ मिलने का अनुमान है. इन लोगों को घर का मालिकाना हक मिल जाएगा. दिल्ली में फिलहाल 1,797 अनधिकृत कॉलोनियां हैं. इनको नियमित करके उनकी रजिस्ट्री करवाई जाएगी. जिसकी सीधा लाभ करीब 40 लाख लोगों को मिलेगा.

आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट

सरकार ने इस साल हथियार रखने की सीमा को लेकर भी बड़ा फैसला लिया. संसद के शीतकालीन सत्र में आर्म्स अमेंडमेंट बिल 2019 पास हुआ. जो अब कानूनी रूप ले चुका है. इसके तहत कोई भी शख्स दो से ज्यादा लाइसेंसी हथियार नहीं रख सकता है. पहले ये सीमा तीन की थी. आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3(2) में संशोधन किया गया. वहीं हर्ष फायरिंग करने वालों को भी अब जेल की सजा होगी. इसके अलावा जो हथियार आतंकी और नक्सली पुलिसकर्मी से छीन लेते हैं उसमें भी अब आजीवन कारावास की सजा मिलेगी.

जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट

इस साल जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा वो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट रहा. इस एक्ट के तहत कश्मीर से धारा 370 को खत्म किया गया. साथ ही 31 अक्टूबर से देश को दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख मिल गए. विशेष दर्जे के तहत जम्मू और कश्मीर का अलग संविधान और अलग झंडा था. जो 5 अगस्त से खत्म हो गया. इससे पहले रक्षा, संचार व विदेश मामले को छोड़कर कोई भी कानून लागू कराने में केंद्र को राज्य से इजाजत लेनी पड़ती थी.

नागरिकता संशोधन कानून

साल का अंत-अंत होते संसद से नागरिकता संशोधन कानून बना. हालांकि इसे लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, लेकिन सरकार का कहना वो इसपर अडिग है और फैसला वापस नहीं लेगी. इस कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है. कानून के मुताबिक, धार्मिक उत्पीड़न की वजह से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आने वाले हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाइयों को नागरिकता देने का प्रावधान है.


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