वन नाईट स्टैंड हिन्दू लॉ के तहत विवाह नहीं : बंबई हाई कोर्ट

By: Dilip Kumar
6/11/2017 3:52:45 PM
नई दिल्ली

किसी परुष और महिला के बीच शारीरिक संबंध या वन नाइट स्टैंड हिन्दु कानूनों के तहत विवाह की परिभाषा में नहीं आता. बंबई हाई कोर्ट ने हाल ही दिए एक महत्वपूर्ण आदेश में यह बात कही. हाईकोर्ट ने साथ ही कहा कि अगर उन दोनों ने शादी नहीं की है, तो ऐसे संबंधों से जन्मे बच्चे को पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा.

'टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित खबर के मुताबिक, बंबई हाईकोर्ट की जज जस्टिस मृदुला भटकर ने कहा, 'किसी संबंध को विवाह की मान्यता के लिए पारंपरिक रीति-रिवाज या फिर कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जानी जरूरी हैं... किसी की इच्छा, इत्तेफाक या फिर अचानक बने शारीरिक संबंध को शादी नहीं बताया जा सकता.' जज ने कहा कि लिव इन रिलेशन और उससे जन्में बच्चे कानूनी जानकारों के लिए एक पेचीदा मुद्दा और चुनौती बन गए हैं.

हिन्दू विवाह अधीनियम के तहत बच्चे के अधिकारों पर फैसले के लिए विवाह साबित करना जरूरी होता है, भले ही उसे अवैध क्यों न करार दिया गया हो. दरअसल कोर्ट के समक्ष इस मामले में एक व्यक्ति की दो पत्नियां थी. चूंकि यहां व्यक्ति की दूसरी शादी की सबूत मौजूद था, ऐसे में कोर्ट ने दूसरी विवाह को तो अवैध करार दिया, लेकिन साथ ही कहा कि दूसरी पत्नी से जन्मी बच्ची को पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा.

 

 


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