नीट रिजल्‍ट को सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी, अब जारी हो सकता है रिजल्‍ट

By: Dilip Kumar
6/12/2017 12:13:31 PM
नई दिल्ली

नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्‍ट (NEET) के नतीजे पर लगी रोक पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है। तीन हफ्ते पहले मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने 8 जून को घोषित होने वाले रिजल्ट पर रोक लगा दी थी। इसके बाद सीबीएसई (CBSE) ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इस रोक का असर 12 लाख कैंडिडेंट्स पर पड़ा था। करीब साढ़े दस लाख स्टूडेंट्स ने हिंदी और अंग्रेजी सब्जेक्ट्स में यह एग्जाम दिया है।

वहीं करीब डेढ़ लाख स्टूडेंट्स रीजनल लैंग्वेज के जरिए इसमें शामिल हुए थे। आरोप था कि NEET में सभी लैंग्वेज में एक सा क्वेश्चन पेपर नहीं दिया गया था। इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच में एक पिटीशन लगाई गई थी। 24 मई को कोर्ट ने इसके रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगा दी थी।

 बता दें कि ऐसी ही एक पिटीशन गुजरात हाईकोर्ट में भी लगाई गई है। इस साल नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्‍ट हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 8 लैंग्वेज में हुआ था। जिसमें असमी, बांग्ला, गुजराती, मराठी, कन्‍नड़, ओड़िया, तमिल और तेलुगू शामिल हैं। मदुरै बेंच में लगाई पिटीशन में कहा गया कि रीजनल लैंग्वेज में पूछे गए सवाल अंग्रेजी लैंग्वेज में पूछे गए सवालों के मुकाबले आसान थे।  

वहीं, गुजरात हाईकोर्ट में एक पिटीशन दाखिल कर कहा गया था कि गुजराती में पूछे गए सवाल अंग्रेजी के मुकाबले मुश्किल थे।  वहीं सीबीएसई ने इस मामले में कहा था कि सभी पेपरों को मॉडरेटरों ने तय करके एक ही लेवल का निकाला था। बोर्ड का कहना है कि सभी लैंग्वेज में पेपर का डिफिकल्टी लेवल एक जैसा ही था।  

NEET के जरिए मेडिकल और डेंटल कॉलेज में एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेस में एंट्रेस मिलता है। इसके अलावा उन कॉलेजों में भी एंट्री मिलती है, जो मेडिकल कांउसिल ऑफ इंडिया और डेटल कांउसिल ऑफ इंडिया के तहत मान्यता प्राप्त होते हैं।

 


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