शादी आपकी लेकिन बाराती तय करेगी दिल्ली सरकार

By: Dilip Kumar
5/21/2019 6:49:59 PM
नई दिल्ली

अब शादी समारोहों के लिए आयोजकों को स्थानीय निकायों को सात दिन पहले बताना होगा कि बाराती कितने होंगे। जितनी कारों की व्यवस्था होगी उससे चार गुना अतिथि ही बुलाए जा सकेंगे। बनाई गई नीति पर जनता व फार्म हाउस मालिकों की ओर से कुछ सुझाव दिए गए हैं, इन पर फैसला लिया जाना है। इस नीति के लिए मुख्य सचिव विजय देव ने एक कमेटी बनाई है। कमेटी की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी से चर्चा के बाद नीति का मसौदा तैयार किया गया है। आयोजक को किसी भी आयोजन के लिए कार्यक्रम स्थल के संचालक के पास पांच लाख की सुरक्षा राशि जमा करानी होगी।

नियमों का पालन न होने पर होटल, मोटल व फार्म हाउस पर पहली बार में पांच लाख, दूसरी बार 10 लाख और तीसरी बार 15 लाख का जुर्माना लगेगा। कार्यक्रम खत्म होने के बाद उसे सील भी कर दिया जाएगा। तीसरी बार नियम टूटता है तो एक माह से लेकर एक साल तक लाइसेंस रद किया जा सकता है। पार्किंग से अव्यवस्था न हो और यातायात जाम न हो, इसकी जिम्मेदारी आयोजन स्थल संचालक की होगी। इस मामले में कार्यक्रम के आयोजक पर कार्रवाई का प्रावधान नहीं है।

मेहमानों की संख्या प्लान के अनुसार, नगर निगमों व नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के लिए अलग अलग तय होगी। दिल्ली सरकार के उपनिदेशक (स्थानीय निकाय) पवन चोपड़ा का कहना है कि हमने अपनी तरफ से इस नीति के लिए प्रक्रिया पूरी कर फाइल वरिष्ठ अधिकारियों के पास भेज दी है। कार्यक्रम में कितने मेहमान आएंगे। कार्यक्रम कितने बजे से शुरू होगा, कितने बजे समाप्त होगा। खाना बचता है तो जरूरतमंदों के लिए वे किस संस्था या एनजीओ के पास पहुंचाएंगे, इसकी जानकारी देनी होगी। एनजीओ या संस्था का नाम, पता व टेलीफोन नंबर भी देना होगा।

 


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