गोवा सरकार की तरफ से 88 खदानों के लीज पर जारी किए गए लाइसेंस सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया के उल्लंघन के चलते बुधवार को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही, कोर्ट ने बोली प्रक्रिया के जरिए नए लाइसेंस जारी करने का आदेश दिया है। जस्टिस मदन बी. लोकुर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि यह लीज जिन्हें दूसरी बार रिन्यू किया गया था वह 15 मार्च तक चलेगा और उसके बाद उसकी वैधता खत्म हो जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- “खदानों के परमिट को लेकर सरकार की तरफ से रिन्यू करने के लिए अपनायी गई प्रक्रिया कानून का उल्लंघन है।” इसके साथ ही कोर्ट की तरफ से एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) के गठन का भी आदेश दिया गया है जिसमें एक चार्टर्ड एकाउंटेंट को शामिल करने को कहा गया है। ताकि, खदानों के परमिट रिन्यू करने के बाद कंपनी की तरफ से बनाए गए मुनाफे की रिकवरी की जाए।
कोर्ट एक पब्लिक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिए जो गोवा फाउंडेशन की तरफ से साल 2015 में दायकर कर खदानों के रिन्यूएल लाइसेंस को रद्द करने की मांग की गई थी।
MATTER, India’s electric mobility pioneer, today announced the nationwide launch ..Read More
कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट। भाजपा शासित राज्यों में धर्मांतरण कानूनों का दु ..Read More
कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट। मेरा युवा भारत, दक्षिणी दिल्ली द्वारा सृष्टि यू ..Read More
कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट। मेरा युवा भारत, जिला नई दिल्ली (युवा कार्यक्रम ..Read More
वृक्ष एक संगठन फाउंडेशन द्वारा समाज सेवा की अपनी निरंतर पहल के तहत आयोजित निःशुल् ..Read More
कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट। कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट ) के राष्ट ..Read More
दक्षिणी दिल्ली के आया नगर क्षेत्र के प्राचीन शिव शक्ति धाम मंदिर में हर वर्ष की भाँति ..Read More
आज जब भारत में समान प्रतिनिधित्व का प्रश्न गहन विमर्श का विषय बना हुआ है, ऐसे समय में ..Read More
अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस के मौके पर दुनिया में पहली बार की गई एक अनोखी रिसर्च से स ..Read More