गोवा सरकार की तरफ से 88 खदानों के लीज पर जारी किए गए लाइसेंस सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया के उल्लंघन के चलते बुधवार को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही, कोर्ट ने बोली प्रक्रिया के जरिए नए लाइसेंस जारी करने का आदेश दिया है। जस्टिस मदन बी. लोकुर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि यह लीज जिन्हें दूसरी बार रिन्यू किया गया था वह 15 मार्च तक चलेगा और उसके बाद उसकी वैधता खत्म हो जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- “खदानों के परमिट को लेकर सरकार की तरफ से रिन्यू करने के लिए अपनायी गई प्रक्रिया कानून का उल्लंघन है।” इसके साथ ही कोर्ट की तरफ से एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) के गठन का भी आदेश दिया गया है जिसमें एक चार्टर्ड एकाउंटेंट को शामिल करने को कहा गया है। ताकि, खदानों के परमिट रिन्यू करने के बाद कंपनी की तरफ से बनाए गए मुनाफे की रिकवरी की जाए।
कोर्ट एक पब्लिक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिए जो गोवा फाउंडेशन की तरफ से साल 2015 में दायकर कर खदानों के रिन्यूएल लाइसेंस को रद्द करने की मांग की गई थी।
कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट। प्रिवेंटिव हैल्थकेयर और कैंसर की तुरंत पहचान कर ..Read More
कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स (BSG) के प्रथम राष्ट्र ..Read More
इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती एवं सुरुचि प्रकाशन के संयुक्त तत्त्वावधान में नई दिल्ली विश् ..Read More
कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट। नेशनल पैंथर्स पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्य ..Read More
कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट। REHAU इंटीरियर सॉल्यूशंस ने भारत में अपना ..Read More
कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट। बिहार स्थित कृषि स्टार्ट-अप एग्रीफीडर, जिसकी सह ..Read More
उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने नई दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित उपराष्ट्रपति भवन में 'सि ..Read More
उडुपी श्रीकृष्ण मठ में चल रहे विश्व गीता पर्याय के अंतर्गत श्री पुत्तिगे श्रीकृष्ण मठ ..Read More