एक तरफ देश में मीटू आंदोलन जोरो पर है तो दूसरी तरफ नन रेप केस में आरोपी बिशप फ्रैंको मुलक्कल को सोमवार को बिना शर्त जमानत मिल गई थी और मंगलवार को उसे कोट्टायम जेल से रिहा किया गया है। बिशप पर 2014 से 2016 के बीच एक नन से कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। जमानत देने के साथ ही केरल हाई कोर्ट ने उन्हें केरल में प्रवेश नहीं करने का निर्देश दिया है, इसके अलावा अदालत के समक्ष उन्हें अपना पासपोर्ट भी जमा कराना होगा।
इससे पहले 3 अक्टूबर को कोर्ट ने बिशप की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। उस वक्त अदालत ने अभियोजन की यह दलील स्वीकार कर ली थी कि समाज में ऊंचा दर्जा रखने वाला यह आरोपी जमानत दिए जाने पर इस मामले के गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। पुलिस ने आरोपी पादरी की जमानत अर्जी का विरोध किया और कहा कि इस मामले में जांच अभी चल रही है।
बता दें कि मुलक्कल को तीन दिन की पूछताछ के बाद 21 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। पाला न्यायिक दंडाधिकारी अदालत की न्यायाधीश एम. लक्ष्मी ने उन्हें 24 सितंबर को दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।हालांकि मलक्कल ने रेप और यौन शोषण के आरोपों को बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार देते हुए इस बात पर जोर दिया कि नन ने आरोप इसलिए लगाए क्योंकि कैथलिक व्यवस्था ने उनकी मांगें मानने से इनकार कर दिया था।
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