15 जनवरी से बदल जाएंगे सोने के गहने खरीदने से जुड़े ये नियम

By: Dilip Kumar
11/29/2019 5:03:49 PM
नई दिल्ली

अब अगर आप भी सोने के गहने खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए. शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने जानकारी दी है कि अब भारत में सोने की ज्वेलरी और कलाकृतियों के लिए BIS हॉल मार्किंग अनिवार्य किया जा रहा है. इसको लेकर केंद्र सरकार 15 जनवरी 2020 को अधिसूचना भी जारी करेगी. अधिसूचना जारी करने के बाद ठीक एक साल बाद यानी 15 जनवरी 2021 से सोने के गहने पर BIS हाल मार्किंग अनिवार्य होगा. उन्होंने कहा कि ज्वेलर्स को इसके लिए एक साल का वक्त दिया जाएगा. सरकार द्वारा यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि ग्राहकों को शुद्ध सोना मिल सके. सरकार द्वारा इस नियम के लागू किए जाने के बाद देश में कहीं भी बिना BIS हॉल मार्किंग के सोने की ज्वेलरी नहीं बेची जा सकेगी.

क्या होती है हॉलमार्किंग?

हॉलमार्किंग से ज्वेलरी में कितना सोना लगा है और अन्य मेटल कितने हैं इसके अनुपात का सटीक निर्धारण एवं आधिकारिक रिकार्ड होता है. नए नि‍यमों के तहत अब सोने की जूलरी की हॉल मार्किंग होना अनि‍वार्य होगा. इसके लि‍ए ज्‍वैलर्स को लाइसेंस लेना होगा. सरकार ने कहा है कि ज्वेलर्स को एक साल में पुराने स्टॉक को खत्म करना होगा. बता दें कि भारतीय मानक ब्यूरो 234 जिलों में 877 केंद्र को खोला गया है. मौजूदा समय में केवल 26,019 ज्वेलर्स के पास ही हॉलमार्का प्रमाणित होता हैं. देशभर में छोटे बड़े 6 लाख ज्वेलर्स हैं.


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