कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट। दिल्ली के सभी पंथक संगठनों के इंसाफ पसंद सिखों ने 'बंदी छोड़ दिवस' के अवसर पर तिहाड़ जेल के बाहर बंदी सिंघों की रिहाई के लिए सामूहिक अरदास की। गुरबाणी पाठ के बाद, बंदी सिंघों की रिहाई के लिए गुरू हरगोबिंद साहिब जी के चरणों में अरदास की गई। इस अवसर पर शिरोमणी अकाली दल, दिल्ली इकाई के अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना और दिल्ली कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मनजीत सिंह जीके ने बंदी सिंघों की रिहाई में हो रही देरी के लिए सरकार के दोहरे मापदंड पर सवाल उठाए।
सरना ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में भाई बलवंत सिंह राजोआना की रिहाई के लिए माफ़ी न मांगने के संदर्भ का हवाला देते हुए कहा कि जेल में बंद सिंघों के द्वारा अपने किए की माफ़ी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि वो सिख ही नहीं हैं जो अपनी कौम के प्रति निभाएं कर्तव्यों के निर्वहन के लिए माफ़ी मांगे। हमने (सिखों ने) क्या किया है? वे (सरकारें) हमारे साथ क्या कर रही हैं?
सरना ने चेतावनी दी कि सिखों के साथ ज्यादती करते हुए देश उस मुकाम पर नहीं पहुँच पाएगा जहाँ उसे पहुँचना चाहिए। आज हर देश हमें धमका रहा है। क्योंकि वे जानते हैं कि सिख इस समय सरकारों से नाराज़ हैं। पाकिस्तान भी उन देशों में शामिल है जो हमें धमका रहे हैं। सरकार को जेल में बंद सिंघों को रिहा न करने का अपना फ़ैसला बदलना होगा, यह क़ुरान की कोई आयत नहीं है, जिसे बदला न जा सके। हालांकि जेल में बंद सिंघों के लिए इन दोहरे मानदंडों को बदलना ज़रूरी है।
जीके ने कहा कि 30-32 साल की सज़ा काटने के बावजूद जेल में बंद सिंघों को रिहा नहीं किया जा रहा है। एक तरफ़ देश में केरल फ़ाइल और कश्मीर फ़ाइल जैसी एजेंडा फ़िल्में दिखाई जा रही हैं। लेकिन दूसरी ओर, मानवाधिकार कार्यकर्ता भाई जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर बनी दलजीत की फिल्म को सेंसर बोर्ड द्वारा 100 से ज़्यादा कट लगाने के बावजूद भारत में रिलीज़ नहीं होने दिया गया।
ये सरकार के दोहरे मापदंड और दोहरे कानून हैं। सरकार को सिखों को न्याय देते समय इस तरह भागना नहीं चाहिए। जब गुरू हरिगोबिंद साहिब जी को जहाँगीर ने कैद किया था, तब ग्वालियर किले के बाहर बाबा बुड्ढा जी द्वारा शुरू की गई परंपरा का पालन करते हुए, हमने आज जेल के बाहर 'शब्द चौकी' के बाद गुरू साहिब के चरणों में फिर से अरदास की है। ताकि बंदी सिंघों की रिहाई की आवाज़ गूंगी-बहरी सरकार के कानों तक पहुँचे और देश के कानून के अनुसार बंदी सिंघों के साथ फैसला लिया जाए।
मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉ. परमिंदर पाल सिंह ने मंच संचालन करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 15 अक्टूबर 2025 को भाई दविंदर पाल सिंह भुल्लर की रिहाई पर निर्णय लेने के लिए दिल्ली सरकार को जारी निर्देशों की जानकारी दी। डॉ. परमिंदर पाल सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार का 'सजा समीक्षा बोर्ड' भाई दविंदर पाल सिंह भुल्लर की रिहाई की अर्जी पहले भी चार बार खारिज कर चुका है।
इसलिए अब दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर सजा समीक्षा बोर्ड को बैठक कर इस पर फैसला लेने को कहा है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को भाई बलवंत सिंह राजोआना की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने के बारे में उपयुक्त फैसला लेने के निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जो जेल मंत्री होने के नाते सजा समीक्षा बोर्ड की अध्यक्षा भी हैं, को तुरंत बैठक बुलाकर भाई दविंदर पाल सिंह भुल्लर की रिहाई की घोषणा करनी चाहिए। क्योंकि इस समय उनके मंत्रीमंडल में एक सिख मंत्री भी हैं।
इस अवसर पर दिल्ली कमेटी के कई सदस्यों, सिंह सभाओं के पदाधिकारियों और गतका अखाड़े के सदस्यों सहित सैकड़ों गुरसिख श्रद्धालुओं ने अरदास में भाग लिया।
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