हत्या के दोनों मामलों में रामपाल दोषी करार

By: Dilip Kumar
10/11/2018 1:42:21 PM
नई दिल्ली

सतलोक आश्रम संचालक रामपाल पर चार साल बाद हत्या के केस में हिसार की विशेष अदालत ने गुरुवार (11 अक्टूबर) को फैसला सुनाया. हिसार कोर्ट ने साल 2014 केे इन दो मामलों मेें रामपाल को दोषी करार दिया है. हत्या के दोनों मामलों पर विशेष अदालत के अतिरिक्त सेशन जज डीआर चालिका ने फैसला सुनाया. रामपाल को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया.

सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखते हुए जेल परिसर के बाहर नाका लगाकर भारी पुलिस बल और आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है. किसी भी संभावित बवाल, हिंसा और तोड़फोड़ जैसी घटनाओं से निपटने के लिए पुलिस ने सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए. हिसार जिले में धारा-144 लागू रखी गई है. अदालत के चारों ओर तीन किलोमीटर का सुरक्षा घेरा बनाया गया है. इस सुरक्षा घेरे को भेदकर कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर सकता. हिसार के रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई हैं. मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं.

आपको बता दें कि गुरमीत राम रहीम मामले की सुनवाई के दौरान उनके समर्थकों ने पंचकुला में बड़े पैमाने पर हिंसा की थी. इसलिए प्रशासन पहले से ही एहतियात बरत रहा है. प्रशासन को अंदेशा था कि सुनवाई के दौरान रामपाल के 10 से 20 हजार श्रद्धालु कोर्ट परिसर, सेंट्रल जेल, लघु सचिवालय, टाउन पार्क और रेलवे जैसी जगहों पर इकट्ठा हो सकते हैं. पंचकूला में डेरा सच्‍चा सौदा प्रमुख गुरमती राम रहीम को फैसला सुनाए जाने के समय हुई चूक से सबक लेकर सरकार और पुलिस ने सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी.


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