डीएसजीपी के चुनाव क़ो लेकर मान्य कोर्ट का आदेश,चार महीने मे हो प्रक्रिया पूरी

By: Dilip Kumar
4/11/2025 10:59:23 PM
नई दिल्ली

कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट के चुनाव क़ो लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस मान्य मिन्नी पुष्करणा के द्वारा दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को आम चुनावों के लिए सिख मतदाताओं की फोटो वाली नई मतदाता सूची बनाने के लिए चार महीने में तमाम इंतजाम कर मतदाता सूची का प्रकाशन करने का आदेश दिया गया है। इस बाबत आज दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना तथा मनजीत सिंह जीके ने मीडिया को संबोधित करते हुए आदेश का स्वागत कर जल्द चुनाव होने का स्वागत किया।

शिरोमणी अकाली दल, प्रदेश अध्यक्ष सरदार परमजीत सिंह सरना ने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करतें हुए हुए दावा किया कि दिल्ली कमेटी प्रबंधकों तथा उनके आका का अंहकार इस फैसले से टूटा है, क्योंकि गुरमीत सिंह शंटी तथा मनजीत सिंह जीके की याचिकाओं पर आया यह फैसला ऐतिहासिक है। उन्होने कहा कि दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को समय से चुनाव प्रक्रिया पुरी करवाने की जिम्मेदारी डाल कर कोर्ट ने सियासी दखल की आंशका को किनारे कर दिया है। इसलिए अब तुरंत दिल्ली कमेटी प्रबंधकों को अपनी नाकामीयों व भ्रष्टाचार का जवाब संगत को देने का समय नजदीक आ गया है। इसलिए दिल्ली की संगत वोट प्रकिया में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और गुरुद्वारों, कालेजों व स्कूलों का प्रबंध काबिल हाथों में सौंपें।

जीके ने अदालती फैसले की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य सचिव को अब हर हालात में 4 हफ्तों के भीतर मीटिंग करके नई वोटर सूची को बनाने का काम शुरू करने के लिए तमाम इंतजाम करनें होंगे। नई वोटर सूची का प्रकाशन करवा करके चुनाव करवाना पड़ेगा। इसलिए यह मान कर चलना चाहिए कि 2025 में आम चुनाव हो जाएंगे। जीके ने कहा कि पिछले चुनाव में 100 बेड का बाला साहिब हस्पताल तथा गुरू तेग बहादर यूनिवर्सिटी बनाने का वायदा करने वालों ने पहले से स्थापित संस्थाओं का भी बंटाधार कर दिया है। इसलिए दिल्ली की संगत इन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार है।

इस मौके दिल्ली कमेटी सदस्य करतार सिंह विक्की चावला, परमजीत सिंह राणा, सतनाम सिंह खीवा अकाली नेता डॉ परमिंदर पाल सिंह, हरजिंदर सिंह, जतिंदर सिंह बोबी, बख़्शिश सिंह आदि मौजूद थे।


comments