जाम पीने वालों के लिए जरूरी खबर, बिना आधार कार्ड के यहां नहीं मिलेगी शराब

By: Dilip Kumar
9/21/2017 2:52:20 PM
नई दिल्ली

बैंक अकाउंट, पेन कार्ड और मोबाइल को आधार नंबर से लिंक करने के बाद अब एक नया नियम लागू हुआ है। अब किसी भी पब में शराब खरीदना हो तो इसके लिए भी अब आधार कार्ड चाहिए। बढ़ते अपराध को देखते हुए तेलंगाना के एक्साइज डिपार्टमेंट ने यह नियम बनाया है। इसके मुताबिक अगर आपको कहीं से शराब खरीदना है तो आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य है।

एक्साइज डिपार्टमेंट ने सभी पब मालिकों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने ग्राहकों से आधार कार्ड मांगें। 21 साल से कम उम्र के ग्राहक को पब में घुसने की इजाजत न दें। इस नियम को बनाने के पीछे कारण यही है कि पब में ड्रग्स और अन्य संदिग्ध नशीले पदार्थ बेचे जाने के मामले सामने आ रहे थे। हाल ही में एक बड़े ड्रग रैकेट का पर्दाफाश हुआ है।

पब मालिकों को यह भी निर्देश मिले हैं कि पब में आने वाले लोगों की जानकारी एक रजिस्टर में नोट करें। एक्साइज सुपरिंटेंडेंट और एसआईटी के प्रमुख एस श्रीनिवास राव ने बताया कि लाइसेंस मानदंड में पहले ही निर्धारित हो चुका है कि पब में आने वाले लोगों से आईडेंटिटी प्रूफ मांगे जाए। उनके मुताबिक 'ये कोई नया नियम नहीं है बल्कि मौजूदा नियम को ही लागू कर रहे हैं।'


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