वेवसिटी में किसानों का धरना सार्वजनिक मार्ग पर पाया गया अतिक्रमण, कोर्ट ने हटाने का आदेश दिया

By: Dilip Kumar
6/30/2025 9:41:42 PM
गाजियाबाद

कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट। हाईटेक टाउनशिप परियोजना वेवसिटी में सेल्स ऑफिस को जाने वाले मुख्य मार्ग पर किसानों द्वारा धरना देकर मार्ग को अवरुद्ध किए जाने के मामले में कार्यपालक मजिस्ट्रेट मोदीनगर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए अंतिम आदेश जारी किया है। आदेशानुसार, धरनारत किसानों को तीन दिन के भीतर रास्ते से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। मामला वाद संख्या 11/2025 के तहत दर्ज हुआ था, जिसमें थाना वेवसिटी के उपनिरीक्षक यश कुमार ने दिनांक 04 मई 2025 को धारा 152 (1) बीएनएसएस के अंतर्गत चालानी रिपोर्ट प्रस्तुत कर बताया था कि अनुज चौधरी, गुड्डू मुखिया, पीलू चौधरी, राजा चौधरी, सतीश त्यागी, देवेंद्र शर्मा, अमित चौधरी तथा 20-25 अज्ञात किसानों द्वारा सेल्स ऑफिस जाने वाले मुख्य मार्ग पर बांस-बल्लियों और तिरपाल के माध्यम से रास्ता अवरुद्ध किया गया है।

न्यायालय ने दिनांक 14 मई 2025 को विपक्षियों को सशर्त आदेश जारी कर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था और जवाब माँगा था। विपक्षियों ने 18 जून को मौखिक रूप से दावा किया कि उन्होंने सार्वजनिक मार्ग पर कब्जा नहीं किया है, लेकिन कोई लिखित प्रमाण या साक्ष्य नहीं दिया। बाद में 25 जून को एक प्रतिवेदन दाखिल किया गया, जिसमें कहा गया कि बिल्डर से पुराने समझौते को लागू कराने के लिए वे धरना दे रहे हैं और जिस स्थान पर धरना दे रहे हैं, वहां पहले से ही वैरीकेड लगे हैं। लेकिन न्यायालय ने थाना प्रभारी वेवसिटी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट और ड्रोन सर्वे के फोटोग्राफ का अवलोकन करते हुए यह पाया कि वास्तव में सार्वजनिक मार्ग बाधित किया गया है।

आदेश में स्पष्ट किया गया कि वैरीकेड लगे होने मात्र से कोई मार्ग सार्वजनिक की श्रेणी से बाहर नहीं होता, जब तक कोई विधिवत आदेश प्राधिकृत संस्था द्वारा जारी न हो। धरनारत लोगों के इस कदम से आम नागरिकों और कंपनी कर्मचारियों को परेशानी हो रही है। इस आधार पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट ज्ञान प्रकाश राय ने आदेश दिया कि तीन दिन के भीतर अतिक्रमण हटा लिया जाए और थाना वेवसिटी प्रभारी को आदेश की प्रति तामील कराने और अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

यह आदेश दिनांक 25 जून 2025 को न्यायालय में खुले रूप से सुनाया गया।


comments