By: Devendra Gautam
3/24/2018 9:12:59 PM
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रेरा ने दी बिल्डरों की धोखाधड़ी से राहत

समरेंद्र कुमार

 

समरेन्द्र कुमार

राँची। राज्य में लागू रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल(रेरा) से फ्लैट खरीदारों को बिल्डरों की धोखाधड़ी से राहत मिलेगी। अभी तक बिल्डर और अफसरों की साठ-गांठ से फ्लैट खरीदार ठगे जा रहे थें। नगर निगम या आर आर डी ए के अधिकारियों के पास शिकायत के बाद भी बिल्डर के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन रेरा के तहत शिकायत मिलने के बाद बिल्डर के खिलाफ लिए गए सख्त कदम से बिल्डरों में हड़कंप मच गया है। फ्लैट खरीदारों के साथ धोखाधड़ी करने वाले बिल्डरों के लिए यह कठोर कदम है।

केन्द्र सरकार ने पिछले साल जुलाई तक सभी रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट को रेरा के दायरे में लाने का आदेश निर्गत किया था। लेकिन झारखंड में समय पर गठन न हो पाया। पिछले साल अगस्त में यहाँ रेरा का गठन किया गया। इसके बाद लगभग 400 बिल्डरों और डेवलपरों ने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दिया। रेरा लागू होने के पहले बिल्डरों द्वारा फ्लैट खरीदारों के साथ की जाने वाली धोखाधड़ी का मामले मुसिफ कोर्ट में जाते थे। इसमें वर्षों सुनवाई के बाद फ्लैट खरीदारों को न्याय मिलता था। रियल एस्टेट रेग्युलर बिल के लागू होने से फ्लैट खरीदार को कम समय में न्याय मिलने का रास्ता खुल गया है।


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