नहीं बढ़ेगी आतंकी हाफिज सईद की नजरबंदी, पाकिस्तान सरकार ने वापस ली अपील

By: Dilip Kumar
10/15/2017 1:27:41 AM
नई दिल्ली

पाकिस्तान सरकार ने आतंकवाद रोधी कानून के तहत मुंबई हमले के सरगना और जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद की नजरबंदी बढ़ाने के अनुरोध को शनिवार (14 अक्टूबर) को वापस ले लिया. सईद और उसके चार सहयोगियों को 31 जनवरी को पंजाब सरकार ने आतंकवाद रोधी कानून, 1997 के तहत 90 दिन के लिए एहतियातन नजरबंद किया था. तब से वे लोग नजरबंद हैं. पंजाब सरकार के गृह विभाग के एक अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट के संघीय न्यायिक समीक्षा बोर्ड से कहा कि सरकार को सईद और उसके चार सहयोगियों को अब और नजरबंद रखने की जरूरत नहीं है.

बोर्ड ने सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और मामले का निपटारा कर दिया. पंजाब सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार ने लोक व्यवस्था अध्यादेश 1960 के तहत सईद और चार अन्य की नजरबंदी 24 अक्तूबर तक बढ़ाई थी. इससे पहले पाकिस्तान की एक अदालत ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर सरकार पर्याप्त सबूत नहीं सौंपती है तो मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की हिरासत (हाउस अरेस्ट) समाप्त हो सकती है. आतंकवाद निरोधक अधिनियम के तहत जमात-उद-दावा के प्रमुख और उसके चार सहयोगियों को जनवरी में घर में नजरबंद (हाउस अरेस्ट) कर दिया गया था.

लाहौर उच्च न्यायालय(एलएचसी) ने मंगलवार (10 अक्टूबर) को सईद की गिरफ्तारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही थी. पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार गृह सचिव सईद की हिरासत अवधि बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर अदालत के समक्ष पेश नहीं हो सके. गृह सचिव की अनुपस्थिति पर कड़ी फटकार लगाते हुए न्यायमूर्ति सैयद मजहर अली अकबर नकवी ने कहा, "किसी को भी अखबार की कतरन के आधार पर लंबे समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता." उन्होंने कहा कि अगर सभी निर्णय मंत्रालय ही लेगा तो अदालत को बंद कर देना चाहिए. कोई भी अदालत के साथ सहयोग करने को तैयार नहीं है.


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