चाइल्ड केयर लीव के नियम बदले, पुरुषों को भी मिलेगी 730 दिन की छुट्टी

By: Dilip Kumar
12/28/2018 6:02:24 PM
नई दिल्ली

केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जो एकल पिता की जिम्मेदारी निभा रहे हैं वो अपने सेवा काल के दौरान कुल 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव ले सकेंगे। अभी तक यह सुविधा सिर्फ महिला कर्मचारियों के लिए थी। सरकारी नोटिफिकेशन में एकल पिता को अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा के रूप में परिभाषित किया गया है।

7वें वेतन आयोग ने सिंगल मेल पेरेंट्स के लिए चाइल्ड केयर लीव की सिफारिश की थी। सरकार ने इसकी मंजूरी देते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह सुविधा उन पुरुष कर्मचारियों को मिलेगी जो सिंगल पेरेंट हैं या जिनके बच्चों की उम्र 18 साल से कम है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) के आदेश के मुताबिक सरकारी महिला कर्मचारी और सिंगल मेल पेरेंट को संबंधित अथॉरिटी से 730 दिन की छुट्टियां मिलनी चाहिए। यह सर्विस पहले दो बच्चों की देखरेख, उनकी शिक्षा, बीमारी जरूरतों के लिए होनी चाहिए।

नए नियमों के तहत पहले 365 दिनों में 100% जबकि बाकी 365 दिन की छुट्टियों के दौरान 80% सैलरी देने का प्रावधान है। महिलाओं को चाइल्ड केयर लीव के अलावा 180 दिन की मैटरनिटी लीव भी मिलती है। लेकिन, पुरुषों के लिए सिर्फ 15 दिन की पैटरनिटी लीव का प्रावधान था। कर्मचारियों के अर्जित अवकाश (ईएल) में भी संशोधन किया गया है। इसके मुताबिक जनवरी और जुलाई महीने के पहले ही दिन 5 एडवांस लीव उनके खाते में जोड़ दी जाएंगी।

अमेरिका में सवैतनिक अवकाश की सुविधा नहीं है। लेकिन, परिवार एवं चिकित्सा कानून 1993 के तहत कर्मचारी 12 हफ्ते का अवैतनिक अवकाश ले सकते हैं। कैलिफोर्निया में 6 महीने का अवकाश लिया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों की देखभाल के लिए 18 हफ्ते की छुट्टी ली जा सकती है।


comments