पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बेहद अहम फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि शादी अवैध करार दे दी जाए तो भी पत्नी गुजारा भत्ता की हकदार है। कोर्ट ने अब गुजारा भत्ता तय करने के लिए केस को निचली अदालत के पास वापस भेज दिया है। महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा कि वह पहले से शादीशुदा थी लेकिन फिर भी उसने प्रतिवादी से शादी कर ली।
जब उसके पति को इसकी जानकारी हुई तो शादी को रद्द करने की अपील लेकर निचली अदालत में याचिका दाखिल कर दी। निचली अदालत ने याची के पति के हक में फैसला सुनाते हुए शादी को रद्द कर दिया। याची ने कहा कि भले ही शादी रद्द हो गई है लेकिन याची को उसके गुजारे के लिए राशि दी जानी चाहिए।
वहीं, प्रतिवादी पति की ओर से कहा गया कि यदि तलाक होता तो वह गुजारा भत्ता देने को बाध्य होता लेकिन जब शादी ही अवैध हो गई है तो न ही महिला याची की पूर्व पत्नी हुई न ही गुजारा भत्ता पाने की हकदार। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अमृतसर निवासी याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उसे गुजारा भत्ता पाने का हकदार करार दिया। साथ ही राशि तय करने की जिम्मेदारी ट्रायल कोर्ट को सौंपते हुए मामला वापस ट्रायल कोर्ट भेज दिया है।
कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट। राष्ट्रीय सैनिक संस्था द्वारा नेताजी सुभाष चन्द ..Read More
कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट। दिल्ली के सभी पंथक संगठनों के इंसाफ पसंद सिखों ..Read More
कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी ज ..Read More
कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट। जीवन और संघर्ष की जिजीविषा का जश्न मनाते ह ..Read More
कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिवाली के उपलक ..Read More
दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कैम्पस लॉ सेंटर- ..Read More
कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट। भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब के ..Read More
कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट। भारत के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला ..Read More
एएमयू ओलड ब्वॉयज़ एसोसीएशन, बिहार ने मुस्लिम विश्विद्यालय अलीगढ़ के संस्थापक और भारतीय ..Read More